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क्या पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर/पोस्टिंग पर रोक लगा दी? जानिए अदालत में क्या हुआ?

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है, जिससे लाखों शिक्षक जो ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा है। यह रोक औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आई। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई की, जिसमें शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार और सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर उपस्थित हुए

हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को तीन हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद, राज्य सरकार को अब शिक्षकों के ट्रांसफर पर आगे कोई कार्रवाई करने से पहले अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने हाल ही में नई शिक्षक ट्रांसफर नीति लागू की थी, जिसके तहत शिक्षकों से अपनी पसंदीदा स्थानों पर ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2024 थी, और सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि जो शिक्षक समय पर आवेदन नहीं करेंगे, उनका तबादला सरकार अपनी मर्जी से करेगी। अब इस फैसले के बाद ट्रांसफर प्रक्रिया में और देरी हो सकती है

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