रेल में लगेज ले जाने के नियम, जाने यहाँ

भारत में आज भी लोग मीलों दूर का सफर तय करने के लिए रेलवे संसाधन का ही सहारा लेते हैं। हर रोज भारतीय रेलवे में लाखों लोग सफर करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। भारत की रेल व्यवस्था दुनिया का दूसरी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है। अक्सर जब आप एक जगह से दूसरी जगह का सफर करते हैं, तो अपने साथ कई सारा सामान लेकर जाना पसंद करते हैं। मगर अक्सर कई बार ऐसा होता है कि अधिक सामान को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि भारतीय रेल की विभिन्न नियमों के तहत एक नियम यात्रियों के सामान से संबंधित भी है। जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है और इसके तहत एक तय सीमा से अधिक सामान लेकर भारतीय रेल में सफर करने की अनुमति होती है।
रेल में यात्रा के दौरान एक यात्री अपने साथ अधिकतम 50 किलोग्राम तक का ही सामान ले जा सकता है। इससे अधिक सामान होने पर उसे उस सामान का भी किराया देना होता है, जिसके लिए आपको सामान का भी टिकट लेना होता है। साथ ही एसी कोच में सफर करने वाले यात्री अपने साथ 70 किलोग्राम तक का सामान आसानी से बिना शुल्क दिए ले जा सकते हैं। वहीं स्लीपर टिकट लेने वाले लोग अपने साथ महज 40 किलोग्राम तक का ही सामान ले जा सकते हैं।
रेल में यात्रा के दौरान अपने साथ बड़े आकार का सामान लेकर चलने वाले लोगों को भी शुल्क देना होता है। इसके लिए उन्हें कम से कम 30 रुपये का भुगतान करना होता है। निर्धारित सीमा से ज्यादा मात्रा में सामान होने पर आपको डेढ़ गुना ज्यादा चार्ज देना होता है।
कई बार आप मरीज के साथ भी रेल यात्रा करते हैं। ऐसे में उनके जरूरत की सामानों को लेकर रेलवे के अलग नियम है, जिसके तहत डॉक्टर की सलाह पर मरीज अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टैंड ले जा सकते हैं।
crossorigin="anonymous">रेलवे बोर्ड के द्वारा आपको रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की अनुमित नहीं है। साथ ही शुल्क भरने के बाद भी आप अधिकतम 100 किलोग्राम तक का ही सामान अपने साथ ले जा सकते हैं।