हिजाब को लेकर एडवोकेट जनरल की कई दलीलें, लेकिन आज भी नहीं हो सका फैसला
दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है हिजाब विवाद
Feb 21, 2022, 17:23 IST

फिर आज नही हो सखा कोई फैसला ,हिजाब विवाद
कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को आगे की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। 14 फरवरी से लगातार बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है
हाइलाइट्स
- हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई जारी
- सातवें दिन सरकारी महाधिवक्ता ने रखना पक्ष, शुरू हुई हियरिंग
- हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच कर रही सुनवाई
- : कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर विवाद जारी है। मामले में हाई कोर्ट की फुल बेंच सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि उसके पांच फरवरी के सरकारी आदेश में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि केवल कॉलेज विकास समितियों (सीडीसी) को स्कूल की पोशाक तय करने का अधिकार दिया गया है। महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट ठीक में यह भी बताया था कि सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए एक सतर्क रुख अपनाया है और इसलिए उसने सीडीसी को स्कूल की पोशाक तय करने की शक्तियां सौंप दीं। कोर्ट अब मंगलवार को फिर से सुनवाई करेगी।
- याचिकाकर्ताओं ने एक घोषणा की मांग की है कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाली प्रत्येक महिला को हिजाब पहनना आवश्यक है, वे एक घोषणा चाहते हैं जो हर मुस्लिम महिला को बांध सके।
- पूरी विनम्रता के साथ मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, उन्होंने ईआरपी के परीक्षण पर तर्क दिया। उद्घाटन पैरा सबरीमाला मामले का 285 होना चाहिए था, जो पूरे मामले की नींव है, इस पृष्ठभूमि में, आपके आधिपत्य याचिकाकर्ताओं के दावे की जांच कर सकते हैं।
- किसी धर्म के अनिवार्य भाग का गठन मुख्य रूप से उस धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना है- पिछले फैसले में यह वाक्य, देखें कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कैसे बताते हैं और अलग करते हैं।