इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई आज की तारीख 49 में से 38 दोषियों को सुनाई गई फांसी ,जानिए आगे..

11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

 
धमाकों
गुजरात,सीरियल ब्लास्ट

गुजरात की एक विशेष अदालत ने साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है. इस मामले में मंगलवार 15 फरवरी को अदालत ने सुनवाई पूरी की थी. बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर सिलसिलेवार धमाकों से दहल गया था.

गुजरात की एक विशेष अदालत ने साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है. इस मामले में मंगलवार 15 फरवरी को अदालत ने सुनवाई पूरी की थी. बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर सिलसिलेवार धमाकों से दहल गया था.गुजरात की एक विशेष अदालत ने साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट  मामले में 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा 11 दोषियों के लिए उम्रकैद की सजा का ऐलान किया गया है. इस मामले में मंगलवार 15 फरवरी को अदालत ने सुनवाई पूरी की थी. अब इस मामले में विशेष न्यायाधीश ए आर पटेल की अदालत ने सजा का ऐलान किया है. बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर सिलसिलेवार धमाकों से दहल गया था. 70 मिनट के भीतर हुए इन सिलसिलेवार धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस संबंध में पिछले 13 साल से अदालत में मामला चल रहा था. मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 28 को बरी कर दिया

पहले ही माना जा रहा था कि आरोपियों को गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आजीवन कारावास और मौत की सजा हो सकती है. उन पर कानून की अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज थे. अदालत ने 77 आरोपियों के खिलाफ गत वर्ष सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त की थी

विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था. पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं. आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी.