कानपुर हिंसा: शहर में धारा-144 लागू, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर रहेगी रोक

 
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बीते 3 जून को हुई हिंसा के बाद कानपुर शहर में धारा-144 लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कानपुर में धारा 144 लागू रखने का फैसला लिया। यह फैसला जुमे की नमाज से ठीक एक दिन पहले लिया गया है। इस दौरान शहर में सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जेपीसी आनंद प्रकाश तिवारी ने इसका आदेश जारी किया है।

वहीं, गुरुवार को पुलिस ने कानपुर हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले एक युवक को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वेब मीडिया से जुड़े एक युवक को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कानुपर पश्चिम क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि शहर के शास्त्री नगर इलाके के निवासी गौरव राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। वह कानपुर स्टार्ट टाइम नाम से एक वेब पोर्टल संचालित करता है।

पुलिस उपायुक्त ने कहा कि गौरव ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टप्पिणी की थी। इसकी जानकारी मिलते ही काकादेव पुलिस ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट भी डिलीट करा दिया है। मूर्ति ने लोगों से अपील की है कि वे शहर के माहौल में शांति बनाए रखने में योगदान दें। इंटरनेट मीडिया पर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक वीडियो या पोस्ट ना डालें जिससे शहर की आबोहवा खराब हो।