पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की याचिका खारिज
लखनऊ-अखिलेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुष्कर्मं के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुष्कर्म के मामले में गायत्री प्रजापति को जमानत पर रिहा करने की याचिका खारिज कर दी है।
पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने लोअर कोर्ट द्वारा सुनाई गयी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। बता दें कि गायत्री प्रजापति पिछले करीब साढ़े सात साल से जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताहिक उनके खिलाफ अवैध खनन से जुड़े कई मामले भी कोर्ट में विचाराधीन हैं।
जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मो. फैज आलम खान की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने जमानत की याचिका पर सुनवाई जिसमें राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ खनन घोटाले समेत कई आपराधिक मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। जमानत मिलने से वे इन मामलों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी आधार पर गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.