सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, अनुमति के बिना कार्रवाई न करने का आदेश
देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को करेगा ।सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुनकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा जिसके बाद ही कारवाही की जाएगी।
याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जिसके बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच का ये निर्देश अलग-अलग राज्य सरकारों की ओर से दंडात्मक उपाय के तौर पर आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना हमारी अनुमति के देश में कहीं भी किसी भी राज्य में उनको सरकार द्वारा बुलडोजर एक्शन को अंजाम नहीं दिया जाएगा।