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हिमाचल में नहीं बनेंगी ऊंची-ऊंची इमारतें, सोमवार को आएगा विधेयक

शिमला। पिछले साल भू स्खलन और उसे होने वाली जानमाल की हानि से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार एक नया नियम ला रही है। इस नियम के तहत अब कमजोर जमीन पर ज्यादा ऊंचे भवन नहीं बनाए जा सकेंगे। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में तो तीन मंजिल से ज्यादा के भवन निर्माण की अनुमति नहीं होगी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को इस मामले में सख्त कानून तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

गौरतलब है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुमंजिला भवन बनाए गए हैं। इसके लिए सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ऐसे भवनों का निर्माण करते समय भौगोलिकता और पारिस्थितिकी का ठीक से ध्यान रखा गया कि नहीं। राज्य में कई लोग रिहायशी मकानों को भी बहुमंजिला बना रहे हैं। इन्हें पांच से छह मंजिल तक चढ़ाया जा रहा है।

भविष्य में पिछले वर्ष की तरह किसी आपदा जैसी स्थिति आने पर हादसे न हों, इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को कानून में और सख्ती करने के निर्देश दिए हैं।

इसी दृष्टि से अब यह नया विधेयक लाया जा रहा है। यह विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया जाएगा, जबकि आगामी दिनों में इसे पारित करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा भी कर सकते हैं।

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